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मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री की नियुक्ति

अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा।

मुख्यमंत्री किसी दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यदि नहीं है तो 6 माह के अन्दर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन(विधानसभा) से चुना जाता है लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन(विधान परिषद) के सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक मुखिया होता है।

कार्यकाल

सामान्यत मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष या जब तक विधानसभा में विश्वास प्राप्त है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् को पदच्युत कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।

वेतन भत्ते

वेतन ओर भत्ते राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

कार्य एवं शक्तियां

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं -

मंत्रियां के बीच कार्यों व विभागों का बंटवारा करना।

मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।

वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने को कह सकता है या उसे बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है।

मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है।

वह राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है।

मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रीपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है।

राज्यपाल द्वारा महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति(जैसे- महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त) मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है।

विधानसभा का सत्र बुलाने या स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है।

वह सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है।

मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है।

वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।

क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करता है।

अन्तर्राज्यीय परिषद(अनुच्छेद 263) और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेकर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।

संविधान में मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद 163

राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जिसका प्रधानमुख्यमंत्री होगा। स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद 164(1)

मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा और मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

अनुच्छेद 167

राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कत्र्तव्य

तथ्य

राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। जयनारायण व्यास एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि(चार बार) तक मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां के समय भारत-पाक युद्ध(1971) हुआ। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय आपातकाल लागू हुआ। भैरोंसिंह शेखावत पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। जगन्नथ पहाड़िया पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने। हीरा लाल देवपुरा सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। वसुंधरा राजे सिंध्यिा पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वर्तमान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं।

वर्ष 1947 से अब तक राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची:

मुख्यमंत्री का नामपद ग्रहणपद मुक्तराजनीतिक दल
हीरा लाल शास्त्री07 अप्रेल 194905 जनवरी 1951भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
सी एस वेंकटाचारी06 जनवरी 195125 अप्रेल 1951भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जय नारायण व्यास26 अप्रेल 195103 मार्च 1952भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
टीका राम पालीवाल03 मार्च 195231 अक्टूबर 1952भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जय नारायण व्यास [2]01 नवम्बर 195212 नवम्बर 1954भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
मोहन लाल सुखाडीया13 नवम्बर 195411 अप्रेल 1957भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
मोहन लाल सुखाडीया [2]11 अप्रेल 195711 मार्च 1962भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
मोहन लाल सुखाडीया [3]12 मार्च 196213 मार्च 1967भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
राष्ट्रपति शासन (13 मार्च 1967 से 26 अप्रेल 1967 तक)
मोहन लाल सुखाडीया [4]26 अप्रेल 196709 जुलाई 1971भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
बरकतुल्लाह खान09 जुलाई 197111 अगस्त 1973भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
हरी देव जोशी11 अगस्त 197329 अप्रेल 1977भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
राष्ट्रपति शासन (29 अगस्त 1973 से 22 जून 1977 तक)
भैरों सिंह शेखावत22 जून 197716 फरवरी 1980जनता पार्टी
राष्ट्रपति शासन (16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक)
जगन्नाथ पहाड़ीया06 जून 198013 जुलाई 1981भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
शिव चंद्र माथुर14 जुलाई 198123 फरवरी 1985भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
हीरा लाल देवपुरा23 फरवरी 198510 मार्च 1985भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
हरी देव जोशी [2]10 मार्च 198520 जनवरी 1988भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
शिव चंद्र माथुर [2]20 जनवरी 198804 दिसम्बर 1989भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
हरी देव जोशी [3]04 दिसम्बर 198904 मार्च 1990भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भैरों सिंह शेखावत [2]04 मार्च 199015 दिसम्बर 1992भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रपति शासन (15 दिसम्बर 1992 से 4 दिसम्बर 1993 तक)
भैरों सिंह शेखावत [3]04 दिसम्बर 199329 दिसम्बर 1998भारतीय जनता पार्टी
अशोक गहलोत01 दिसम्बर 199808 दिसम्बर 2003भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
वसुन्धरा राजे सिंधिया08 दिसम्बर 200311 दिसम्बर 2008भारतीय जनता पार्टी
अशोक गहलोत [2]12 दिसम्बर 200813 दिसम्बर 2013भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
वसुन्धरा राजे सिंधिया [2]13 दिसम्बर 201317 दिसम्बर 2018भारतीय जनता पार्टी
अशोक गहलोत [3]17 दिसम्बर 2018पदस्थभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

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अब देखते हैं कितना याद रहा — इस topic के MCQ solve करो।

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