राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण किए जाने के पश्चात् ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला व्यक्ति नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय का भुगतान कर ऐसे पशु या पक्षियों को छुड़ा सकेगा -
सही उत्तर: सात दिवस के भीतर
स्रोत: RPSC EO/RO Re-Exam - 2022