राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-182 के अधीन भूमि के उपयोग परिवर्तन अनुज्ञात करने की शक्ति है -
सही उत्तर: राज्य सरकार को
RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Local Self Govt (पंचायती राज) के राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 667 प्रश्नों में से यह पेज 43 है।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-182 के अधीन भूमि के उपयोग परिवर्तन अनुज्ञात करने की शक्ति है -
सही उत्तर: राज्य सरकार को
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की किस धारा में परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति का प्रावधान है -
सही उत्तर: धारा-181
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-180 में नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की शक्ति किसे है -
सही उत्तर: राज्य सरकार
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-179 में परियोजना व स्कीम के संबंध में प्रावधान है -
सही उत्तर: अ और ब दोनों
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-178 के अधीन परियोजना या स्कीम प्रकाशन की तारीख से कितने समय के भीतर क्रियान्वित न होने से व्यपगत हो जायेगी -
सही उत्तर: 2 वर्ष
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की किस धारा में परियोजना की घोषणा के बाद भूमि के उपयोग और विकास पर रोक का प्रावधान है -
सही उत्तर: धारा-177
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-176 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी परियोजना या स्कीम अनुमोदन के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा -
सही उत्तर: नगरपालिका
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार भूमि के उपयोग जारी रखने पर नोटिस दिया जा सकता है -
सही उत्तर: अ और ब दोनों
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-168 के तहत अप्राधिकृत विकास को हटाने के लिए नोटिस में समय दिया जायेगा -
सही उत्तर: 30 दिन
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार अधिनियम के उल्लंघन में भूमि या भवन का उपयोग जारी रखने पर जुर्माना है -
सही उत्तर: 2000 रू