राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार किस लेखा के अधिशेष को सामान्य लेखा में अन्तरित नहीं किया जा सकता -
सही उत्तर: वाणिज्यिक परियोजना लेखा
RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Local Self Govt (पंचायती राज) के राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 667 प्रश्नों में से यह पेज 56 है।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार किस लेखा के अधिशेष को सामान्य लेखा में अन्तरित नहीं किया जा सकता -
सही उत्तर: वाणिज्यिक परियोजना लेखा
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की किस धारा में अधिशेष धन का विनिधान का प्रावधान है -
सही उत्तर: धारा-86
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की किस धारा में लेखाओं के प्रचालन का प्रावधान है -
सही उत्तर: धारा-85
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार नगरपालिका निधि के अनन्य उपयोग का प्रावधान है -
सही उत्तर: धारा-84 में
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत की शक्ति का प्रावधान है -
सही उत्तर: धारा-83 में
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार लोकहित में तत्का अपेक्षित संकर्मों के लिए अस्थायी संदाय का प्रावधान है -
सही उत्तर: धारा-82
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार बजट अनुदान में सम्मिलित न होने पर भी निम्न के लिए संदाय किया जा सकता है -
सही उत्तर: उपरोक्त सभी
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार जब तक बजट अनुदान में शामिल न हो तब तक नगरपालिका निधि से संदाय नहीं, ऐसा प्रावधान है -
सही उत्तर: धारा-81 में
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की किस धारा में नगरपालिका निधि के उपयोग का प्रावधान है -
सही उत्तर: धारा-80
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार वाणिज्यिक परियोजनाओं में शामिल है -
सही उत्तर: उपरोक्त सभी