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राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अनुसार नगरनिगम के मामले में 500 लाख रुपये तक के व्यय हेतु किसकी सक्षम स्वीकृति आवश्यक हैं -
नगर निकायों में समस्त अनुबंध निष्पादन करने हेतु नगरपालिका अधिकारी को अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई -
राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता को कितनी राशि तक के बिलों के परीक्षण व अनुमोदन करने का प्राधिकार है -
राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अंतर्गत अधिशाषी अभियंता कितनी राशि तक के बिलों का तकनीकी रूप से अनुमोदन परीक्षण कर सकता है -
राजस्थान नगरपालिका कानून 1959 की धारा 298 व धारा 297 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 1974 में कुल कितने नियम बनाये गयें -
राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अंतर्गत निविदा का वर्गीकरण कौन-से नियम में किया गया है -
राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अंतर्गत निविदा हेतु प्रारूप संबंधी नियम है -
राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और उपबंध) नियम 1974 के अंतर्गत अधीक्षण व निर्देशन में शामिल है -
राजस्थान नगरपालिका (सामान का क्रय और अनुबंध) नियम, 1974 के अनुसार सामान के क्रय करने की निविदाओं के मामले में, निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा सुमेलित है – अ. एक लाख की सीमा के लिए 7 दिन ब. एक लाख से दस लाख तक की सीमा के लिए 10 दिन स. दस लाख से 1 करोड़ की सीमा के लिए 30 दिन
राजस्थान नगरपालिका (सामान का क्रय और अनुबंध) नियम, 1974 लागू हुआ –