भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कौन सा/कौनसे कथन सही हैं - 1. नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम पचास निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्थापकों के रूप में और कम-से-कम पचास निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे - 2. किसी अभ्यार्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जायेगा जब तक वह पन्द्रह हजार रूपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है। 3. जहां कोई अभ्यार्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है, वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। सही विकल्प है -
सही उत्तर: 1, 2 एवं 3
व्याख्या (Explanation)
राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र में कम से कम 50 निर्वाचक प्रस्थापक (proposers) और 50 निर्वाचक समर्थक (seconders) के हस्ताक्षर होने चाहिए, जैसा कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 में निर्धारित है। अभ्यार्थी को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। यदि अभ्यार्थी को कुल वैध मतों का 1/6वां हिस्सा नहीं मिलता, तो यह राशि जब्त हो जाती है। यदि अभ्यार्थी एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो उसे केवल एक बार जमानत राशि जमा करनी होती है।